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Rashmika Mandannaकुछ समय पहले डीपफेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। इसे एक गंभीर अपराध के रूप में तब देखा गया जब अमिताभ बच्चन और अन्य बॉलीवुड सेलेब्स रश्मिका के समर्थन में आए और इसके खिलाफ आवाज उठाई। वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद 10 नवंबर को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
यह एफआईआर धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहितासूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66ई के साथ, इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट में दिल्ली पुलिसकी स्पेशल सेल. दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया.
वहीं अब 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने रश्मिका के इस डीपफेक वीडियो के मामले में बिहार से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.
इस घटना के बाद भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक से जुड़े कानूनी प्रावधानों और जुर्माने की याद दिलाई है.
यह एफआईआर धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहितासूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66ई के साथ, इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट में दिल्ली पुलिसकी स्पेशल सेल. दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया.
वहीं अब 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने रश्मिका के इस डीपफेक वीडियो के मामले में बिहार से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.
इस घटना के बाद भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक से जुड़े कानूनी प्रावधानों और जुर्माने की याद दिलाई है.